माधोगढ़(जालौन)। तहसील क्षेत्र मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित फार्म संख्या-7 को लेकर वीडियो वायरल हुआ था जिसको संज्ञान में लेते हुए
ई आर ओ निर्वाचन अधिकारी माधोगढ़ राकेश कुमार सोनी ने जानकारी देते बताया कि निर्वाचन नियमों के अनुसार फार्म-7 कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से जमा नहीं कर सकता। फार्म में आवेदक का पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाते हैं।प्राप्त फार्म-7 पर प्रथम स्तर पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर बी एल ओ द्वारा मौके पर जांच की जाती है। इस दौरान संबंधित मतदाता की स्थिति, निवास, पात्रता एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का सत्यापन किया जाता है।
जांच पूरी होने के बाद ही फार्म को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार केवल फार्म जमा हो जाने मात्र से किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाता। जब तक बी एल ओ की रिपोर्ट और सत्यापनसंतोषजनक नहीं होती , तब तक मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, नियमबद्ध और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है। मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ में मतदाताओं से अपील की अपना एस आई आर समय उपरांत सही करा ले जिससे कोई आसुबधा ना हो पाय
Post a Comment