वन-टाइम टैक्स व्यवस्था पर दूसरे दिन भी लगा परिवहन मेला


- कर प्रणाली सरलीकरण की जानकारी, सड़क सुरक्षा व राहवीर योजना पर जागरूकता
उरई,(जालौन)। प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर लागू नई वन-टाइम टैक्स व्यवस्था के तहत शनिवार को उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय उरई में दूसरे दिन परिवहन मेले का आयोजन किया गया। मेले में बस, ट्रक, ऑटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी,वाहन डीलर,वाहन स्वामी व चालक-परिचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन के बाद भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया, मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहन व सार्वजनिक वाहनों पर वन-टाइम टैक्स व्यवस्था ‘वाहन’ पोर्टल पर तकनीकी रूप से लागू हो चुकी है।

 तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब/मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर 12.50 प्रतिशत कर देय होगा। 3000 किलोग्राम तक के माल वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के मिनी ट्रक आदि पर 6 प्रतिशत एकबारीय कर निर्धारित किया गया है। पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए प्रत्येक बीते वर्ष पर एकबारीय कर में 8 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी बताया गया। उन्होंने नई व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कर भुगतान की जटिलता से राहत, पारदर्शिता में वृद्धि और प्रक्रिया को सरल बनाना है। मेले में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) राजेश कुमार, यात्रीकर/मालकर अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय, मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार पटेल, रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. नरेश वर्मा व समाजसेवी अब्दुल अलीम खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाली सहायता, हिट एंड रन प्रावधान, राहवीर योजना के तहत गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन, कैशलेस उपचार के तहत 1.5 लाख रुपये तक सरकारी वहन तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑटो-टैक्सी चालकों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post