उरई(जालौन)। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र 04 दिसम्बर 2025 द्वारा मार्गों पर चलने वाले सार्वजनिक एवं निजी वाहनों की पंजीयन प्लेट पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रतीक, नाम, स्लोगन, स्टीकर, लोगो आदि के प्रदर्शन एवं वाहनों पर ‘‘जाति आधारित नाम, स्लोगन, स्टीकर अथवा महिमामंडन’ के प्रदर्शन पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर रोक लगाये जाने एवं उन पर विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद के समस्त सम्मानित वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि अपने वाहन पर अनधिकृत प्रतीक, नाम, स्लोगन, स्टीकर, लोगो आदि का प्रदर्शन न करें और न ही अपने वाहनों पर ‘‘जाति आधारित नाम, स्लोगन, स्टीकर अथवा महिमामंडन’’ का प्रदर्शन किया जाए। यदि अभियान के दौरान किसी भी वाहन पर कोई भी अनधिकृत प्रतीक, नाम, स्लोगन, स्टीकर, लोगो आदि पाया जाता है या वाहन पर ‘जाति आधारित नाम, स्लोगन, स्टीकर अथवा महिमामंडन का प्रदर्शन पाया जाता है। तो उक्त वाहन व वाहन स्वामी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।
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