विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को फिर चेतावनी दी एआरटीओ ने


0 स्कूल वाहन के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही उनका संचालन करें
उरई(जालौन)। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उरई (जालौन) में जनपद में संचालित विद्यालयों के संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर यथा आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रव०) जालौन, राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्व०-।) जालौन, विनय कुमार पाण्डेय यात्रीकर/मालकर अधिकारी, गुड सेमेरिटन से सम्मानित ममता स्वर्णकार, गुड सेमेरिटन से सम्मानित अब्दुल अलीम खान, अशोक कुमार राठौर प्रबन्धक एस०आर० ग्रुप ऑफ कॉलेज, अजय इटौरिया एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, गरिमा पाठक, अनुपम द्विवेदी, दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल, डिवाइन मर्सी, गुड गेट, जे०एम०एस० पब्लिक एकेडमी, मॉर्निंग स्टार, डी0डी0 मेमोरियल, महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज, नेशनल पब्लिक स्कूल, रामजी लाल पाण्डेय गर्ल्स इण्टर कॉलेज, सूरज ज्ञान ग्रुप ऑफ कॉलेज, एस०आर०पब्लिक स्कूल आदि के संचालक/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
उपस्थित समस्त विद्यालय संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को अवगत कराया गया कि आपके विद्यालय में जो भी वाहन छात्र-छात्राओं को लाने व ले-जाने हेतु लगे हुये हैं, वह समस्त स्कूल वाहन के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही उनका संचालन करें एवं वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्रायें न बैठाये जायें और न ही वाहनों को गलत दिशा में संचालित किया जाये। यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन का होगा। 
उन्होंने कहा कि  जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य अपने स्कूली वाहन चालकों/परिचालकों के चरित्र का सत्यापन कराते हुए सत्यापन सूची व चालक लाइसेंस के विवरण की सूची संलग्नकों सहित ए०आर०टी०ओ० कार्यालय में अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
फोटो परिचय- विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों की बैठक लेते एआरटीओ

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