हत्या आरोपी को एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

 

0  साठ हजार रुपए का लगाया जुर्माना 
उरई(जालौन)। चार वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड में विशेष न्यायालय एससी /एसटी न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
उरई स्थित विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार ने शुक्रवार को बहुचर्चित अमीर हमजा हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी राशिद पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम चतेला, थाना कदौरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह सनसनीखेज हत्या की वारदात 5 अप्रैल 2021 की शाम लगभग 6रू30 बजे घटित हुई थी। जानकारी के मुताबिक, मृतक अमीर हमजा गांव के रहने वाले अमजद की दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। जब वह गांव के ही कलंदर के घर के पास पहुंचा, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी राशिद ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन अब्दुल वाहिद पुत्र जमील निवासी चतेला ने आरोपी के खिलाफ थाना कदौरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अप्रैल 2021 को आरोपी राशिद को गांव के ट्यूबवेल के पीछे से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ था। आरोपी तब से ही जेल में बंद है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने अदालत में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी आरोपी के पक्ष में तर्क रखे, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राशिद को हत्या का दोषी माना। शुक्रवार 13 जून 2025 को अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
इस हत्याकांड में आरोपी पर पहले भी एक अन्य मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने का आरोप था, जिसमें वह फरार चल रहा था। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले को सत्य की विजय बताते हुए संतोष व्यक्त किया है।
फोटो परिचय- फैसले की जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता

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