सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से वक्फ प्रबन्धक समिति को निरस्त करने की मांग


-उच्चस्तरीय जांच व प्रशासक नियुक्त करने की अपील
कालपी(जालौन)। वक्फ सम्पत्ति के कथित दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर नगर निवासी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से वर्तमान वक्फ प्रबन्धक समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वक्फ बोर्ड) लखनऊ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी कालपी को रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर उच्चस्तरीय व गोपनीय जांच कराने की मांग की गई है।

  प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के राजेपुरा राम pबूतरा निवासी शकीक खान पुत्र कल्लू खान ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि वक्फ संख्या 53/62 जालौन, दरगाह हजरत पीर सैय्यद मोहम्मद साहब रह. व मस्जिद खानकाह शरीफ की वर्तमान प्रबंधन समिति द्वारा वक्फ अधिनियम व बोर्ड के नियमों के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, शिकायतकर्ता का आरोप है कि आय-व्यय का पारदर्शी लेखा-जोखा नहीं रखा जा रहा, वक्फ सम्पत्ति का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है तथा आम मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रबन्ध समिति का गठन नियमों के अनुसार नहीं किया गया। इस संबंध में अक्टूबर 2024 में आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत बोर्ड से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर संबंधित जनसूचना अधिकारी मुबीन खान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 के तहत प्रदत्त अधिकारों का हवाला देते हुए मांग की है कि वर्तमान वक्फ प्रबन्धक समिति को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए तथा वक्फ के सुचारू संचालन के लिए नई समिति का गठन अथवा प्रशासक नियुक्त किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर उचित एवं न्यायसंगत कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है।वहीं, इस पूरे मामले में वर्तमान वक्फ प्रबन्धक समिति ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया।

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