कोंच(जालौन)। शासन के निर्देश पर पराली जलाने की मनाही है और अगर कोई परली जलते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना आरोपित किया जाता है। इसी आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने ग्राम खबरी में पराली जलाने वाले दौलत सिंह पुत्र शिरोमन एवं मंगल सिंह आदि के विरुद्ध पराली जलाने पर कार्यवाही की जिसमें 5000 का हर्जाना आरोपित किया गया क्योंकि 0.324हे.खेत में जांच के दौरान आग से पराली जलाई गई थी।
एसडीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान लोग पराली को न जलाएं क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है बल्कि पेड़ी इस्ट्रा चौपर मशीन एवं सुपर सीडर मशीन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। जिससे फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाएंगे और वह अवशेष खाद का काम करेंगे वहीं जुझारपुरा सहकारी समिति पर उपस्थित किसानों को एस डी एम ने प्रेरित करते हुए पराली न जलाए जाने की बात कही और ग्राम नरी के दो किसानों विजय सिंह एवं नरेंद्र प्रताप को पराली प्रवंधन के लिए मशीनें उपलब्ध करायीं एसडीएम ने नरी एवं खाबरी क्षेत्र में बिना एसएमएस के क्षेत्र में चल रहे हार्वेस्टरों कि जांच की तो उनमें एस एम एस लगा नहीं पाया गया। जिस पर दो हार्वेस्टर संचालकों को नोटिस भेजते हुए जल्द से जल्द एस एम एस लगवाए जाने की बात कही अन्यथा की स्थिति में हार्वेस्टरों को सीज कर दिया जाएगा इस दौरान प्रभारी तहसीलदार जितेंद्र सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
फोटो परिचय- बिना एसएमएस के चल रहे हार्वेस्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करती एसडीएस
फोटो परिचय- बिना एसएमएस के चल रहे हार्वेस्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करती एसडीएस
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